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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह जानकारी प्रेस रिलीज जारी करके दी गई।
नई दिल्ली। सरकार ने पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने यह जानकारी प्रेस रिलीज जारी करके दी गई।
पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, तब लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए का फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई।
पिछले साल जुलाई में संसद में शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 61,73,16,313 (6.17 करोड़) के कुल इंडिविजुअल PAN में से 46,70,66,691 (4.67 करोड़) PAN-आधार लिंक हुए थे।